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आशीष खरोले की रपोर्ट : चंद्रपुर जिले के मूल थाना क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गुटखा एवं सुगंधित तंबाकू का अवैध परिवहन करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस दौरान करीब ₹53,000 कीमत का प्रतिबंधित माल जब्त किया है।
यह कार्रवाई मूल पुलिस स्टेशन की टीम द्वारा की गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित गुटखा और सुगंधित तंबाकू का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन की तलाशी ली, जिसमें बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद बरामद हुए।
पुलिस द्वारा जब्त किए गए माल में विभिन्न प्रकार के गुटखा और सुगंधित तंबाकू शामिल हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग ₹53,000 बताई गई है।
इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम
नरेंद्र गणपति भुरसे (उम्र 45 वर्ष, निवासी सावलास, तहसील मूल, जिला चंद्रपुर)
संदीप नामदेव बुरादे ( उम्र 42 वर्ष, निवासी बोरई, तहसील मूल, जिला चंद्रपुर)
बताए गए हैं।
दोनों आरोपियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2), 27(3), 30(2)(a) तथा 59 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इस पूरी कार्रवाई को जिला पुलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन (चंद्रपुर), अपर पुलिस अधीक्षक, उपविभागीय पुलिस अधिकारी (मूल) तथा थाना प्रभारी मूल के मार्गदर्शन में अंजाम दिया गया। तथा अन्य पुलिस कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
पुलिस ने बताया कि महाराष्ट्र में गुटखा और सुगंधित तंबाकू पर प्रतिबंध होने के बावजूद कुछ लोग अवैध रूप से इसका कारोबार कर रहे हैं। ऐसे मामलों में लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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