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चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर में अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ नगर परिषद ने सख्त रुख अपनाया है। नगर परिषद बल्लारपुर द्वारा पुलिस निरीक्षक को पत्र जारी कर कार्रवाई के दौरान पर्याप्त पुलिस बंदोबस्त उपलब्ध कराने की मांग की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मौजा बल्लारपुर सर्वे नंबर 39/60 क्षेत्र में स्थित भूमि आरक्षित वर्ग की बताई जा रही है, जहां आदिवासी समुदाय का अधिकार है। इसके बावजूद उस भूमि पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर पक्के निर्माण किए जा रहे हैं, जिसे लेकर प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है।
इस मामले में जिला कलेक्टर और उपविभागीय अधिकारी के निर्देशों के बाद नगर परिषद ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। नगर परिषद के मुख्याधिकारी द्वारा पुलिस विभाग को लिखे गए पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि अवैध निर्माण हटाने के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाए।
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की अशांति या विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए पुलिस की उपस्थिति आवश्यक है।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 16 फरवरी 2026 को सुबह 11:00 बजे अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सरकारी जमीन या आरक्षित भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह कदम प्रशासन की सख्ती और कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

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